हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मूल राज्य में ही मिलेगा जाति आरक्षण का लाभ

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अक्षय कुमार की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि एससी एसटी आरक्षण का लाभ केवल मूल विद्यार्थियों को ही मिलेगा. कोर्ट ने कहा है कि अब एससी एसटी आरक्षण का लाभ केवल मूल राज्य के लोगों को ही मिलेगा. हिमाचल निवासी अक्षय के पास हिमाचल के कांगड़ा जिले से जाति प्रमाण पत्र था अक्षय ने नीट राष्ट्रीय एवं पात्रता परीक्षा में 92. अंक प्राप्त किए थे, अक्षय ने चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में जीएमसीएच में एमबीबीएस के लिए आवेदन भरा था जिसमें उसने एससी वर्ग की सीट के लिए आवेदन किया था.

लेकिन जेएमसीएच ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एससी एसटी आरक्षण का लाभ केवल मूल लोगों को मूल राज्य के लोगों को ही मिलेगा. जिसके बाद अक्षय ने कोर्ट में गुहार लगाई थी. जहां अक्षय के वकील ने बताया कि अक्षय 10वीं से 12वीं की कक्षा की पढ़ाई भी चंडीगढ़ से ही की है इसलिए उसका अधिकार बनता है कि उसे एससी एसटी आरक्षण का लाभ मिले.

जीएमसीएच ने अक्षय का आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसके पास चंडीगढ़ द्वारा जारी एससी एसटी प्रमाण प्रमाण पत्र नहीं था बल्कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र था