दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार लड़ सकेंगे चुनाव-हाईकोर्ट

ख़बरें अभी तक । उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम और बड़ा फैसला गुरुवार को सुनाया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ सकेंगे और यह फैसला 25 जुलाई 2019 से लागू होगा. इस तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे, जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं. नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस इसे जनता कि जीत बता रही है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के हक को छीनने का काम कर रही थी, जबकि कॉन्ग्रेस ने इस लड़ाई को हाईकोर्ट में जनता के लिए लड़ा और आज जनता की जीत हुई है, जिस के बाद सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है.