अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी महंगी, योगी सरकार ने किए नए प्रवधान

ख़बरें अभी तक।  योगी सरकार ने आज से केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। इस मामले में परिवहन विभाग ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी की थी। नए नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर अब भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

ट्रैफिक नियमों के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 का जुर्माना होगा। अगर कोई नाबालिग चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा.बिना हेलमेट लगाए चलाने पर 1000 के बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी कर दिया जाएगा.