सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से 5 सितंबर तक राहत दे दी है. कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला 5 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी चिदंबरम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट पांच सितंबर को फैसला सुनायेगा.
पी चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है. जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि पांच सितंबर तक बढ़ा दी है.