राजधानी चंडीगढ़ का मामला पहुंचा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, जानिए क्यों

पंजाब-हरियाणा की सांझी राजधानी चंडीगढ़ का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर अब चंडीगढ़ के एक वकील ने याचिका लगाई है जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के कानून अधिकारियों से राजधानी को लेकर कागजात मांगे हैं।

मूल रुप से चंडीगढ़ के एक वकील ने चंडीगढ़ राजधानी को लेकर याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि पंजाब और हरियाणा के लिए राजधानी चंडीगढ़ में कोटा निर्धारित है। डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों के लिए भी दोनों राज्यों के लिए कोटा निर्धारित है लेकिन खुद चंडीगढ़ के लिए कोई भी कोटा निर्धारित नहीं है। इतना ही नहीं इन दोनों राज्यों में भी चंडीगढ़ के लिए कोई कोटा नहीं है।

वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि चंडीगढ़ में जिला जजों की नियुक्ति नहीं होती क्योंकि चंडीगढ़ का खुद का कोई काडर नहीं है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा से जजों को डेपुटेशन पर लाया जाता है। याची ने कहा कि वो चंडीगढ़ शहर में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी वो इसका लाभ नहीं ले सकते।

इन सबके बाद कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए दोनों राज्यों के ए़डवोकेट जरनल को बुलाया गया और चंडीगढ़ राजधानी को लेकर दोनों राज्यों के पास किसी प्रकार के नोटिफिकेशन उनके पास होने की बात पूछी गई। दोनों ही अधिकारियों से चंडीगढ़ को राजधानी बनाने से संबंधित कागजात पेश करने को कहा।