हिमाचल: कैरी बैग के सात रुपये बसूलना शोरुम संचालक को पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 33 हजार जुर्माना

ख़बरें अभी तक। धर्मशाला के शोरुम संचालक को ग्राहक से कैरी बैग के सात रुपये बसलूने महंगे पड़ गए। उपभोक्ता कोर्ट ने 33 हजार का जुर्माना लगया है। बता दें कि महिंद्र सिंह ने कांगड़ा के एक शोरुम में 10 मई को 3251 रुपये की शॉपिंग की। शोरुम के संचालक ने मोहिंद्र सिंह से 3251 रुपये के अलावा कैरी बैग के 7 रुपये अलग से वसूले थे। वहीं मोहिंद्र सिंह ने शिकायत उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता फोरम ने 20 जुलाई को मामले पर फैसला सुनाया और शोरूम संचालक को 33 हजार रुपये 30 दिन के भीतर भरने का आदेश दिया है।