क्या है फार्म 16, जाननें के लिए पढ़िए पूरी खबर

खबरें अभी तक। आयकर कानून में कई तरह के फॉर्मों का जिक्र होता है। इन्हीं में से एक फॉर्म 16 का जिक्र आपने भी सुना होगा। चलिए आज हम बताएंगे आपको इस फार्म के बारें में तो इसे नौकरी देने वाले संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। कर्मचारी के लिहाज से देखा जाए तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह वो फार्म जब आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है तब यह फॉर्म बेहद मददगार साबित होता है

आपको बता दें कि यह फॉर्म एक सर्टिफिकेट है जिसे कंपनियां अपने कर्मचारियों हेतु जारी करती हैं। यह आपको कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) की जानकारी देती है। इतना ही नही बल्कि इसके अंतगर्त आपको यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि संस्थान ने टीडीएस काटकर सरकार को जमा कर दिया है।

अब अपको बताते है इससे जुड़ा अहम पहलु- फॉर्म 16 दो पार्ट में उपलब्ध होता है। जो की पार्ट ए और पार्ट बी कहलाता है। पार्ट ए में संस्थान का TAN, उसका और कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और सरकार को जमा किए गए टीडीएस का संक्षिप्त ब्योरा होता है। वहीं इसके दूसरे पार्ट यानी पार्ट बी में सैलरी का ब्रेक-अप, क्लेम किए गए डिडक्शन, कुल कर योग्य आय और सैलरी से काटे गए टैक्स का ब्योरा शामिल होता है।

जानकारी के मुताबिक संस्थान के लिए फॉर्म 16 जारी करना आवश्यक होता है। वहीं अगर साल के बीच में आप नौकरी बदलती है तो भी कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना होता है। फॉर्म 16 का इस्तेमाल इनकम के सबूत की तरह किया जाता है।