अब इस विभाग में भी होंगे ऑनलाइन तबादले, इन नियमों में किया गया बदलाव

शिक्षा विभाग के बाद अब परिवहन विभाग ने भी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि परिवहन विभाग की तरफ से इस बार कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। पिछले नियम के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर किसी जगह पर तीन साल से लगातार नौकरी कर रहा है तो उसे ट्रांसफर के लिए आवेदन करना अनिवार्य था लेकिन इस बार इस शर्त को हटा दिया गया है।

अब कोई भी कर्मचारी अपनी स्वेछा से आवेदन कर सकता है। आवेदन 22 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक करना होगा। इसके बाद जिन डिपो में सरप्लस कर्मचारी है उन डिपो के हिसाब से ट्रांसफर किये जाएंगे।