अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फौगाट को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पदोन्नति न मिलने को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बबीता को याचिका वापस लेने की भी छूट दे दी।
बबीता फौगाट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। बबीता ने प्रमोशन नहीं मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका तथ्यहीन है व कोई उचित दस्तावेज संलग्न नहीं है।