बिना लाइसेंस के चल रहा था दवाखाना, दुकानदार के खिलाफ पंजाब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के तहत मामला दर्ज

ख़बरें अभी तक। जालंधर के स्वास्थ विभाग के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जालंधर के लंबा पिंड चौक पर एक शिकायत के आधार पर बिना लाइसेंस चला रहे दवाखाने पर रेड कर दूकान पर पड़ी दवाईयों को सील कर दुकानदार के खिलाफ पंजाब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। रेड करने वाली टीम दवाए जब्त कर अपनी वाहवाही तो बटोर रही है, लेकिन दो साल से बिना लाइसेंस चल रही दूकान पर उनकी निगाह क्यों नहीं पड़ी इस पर वह चुपी साधे बैठे है।

जालंधर के लंबा पिंड चौक के पास चल रही यह गुरु नानक क्लिनिकल लेबोरटरी पिछले दो साल से लोगों के टेस्ट न कर करीब सौ तरह की दवाए रख अपनी दुकानदारी चला रहा था। बुधवार को सुबह ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट व थाना रामा मंडी की पुलिस के साथ मिल कर एक शिकायत के आधार पर रेड की  जब विभाग ने रेड की तो वह हैरान हो गये की गुरु नानक क्लिनिकल लेबोरटरी के पास जो मोहाली के इंस्टिट्यूट की लेबोरटरी का लाइसेंस था वह अब वैध नहीं है।  ये ही नहीं लेबोरटरी का मालिक जो खुद को डॉक्टर बता वहां पर लोगों के इलाज कर रहा था वहां पर रूटीन में लगने वाली 102 तरह की दवाए भी लोगों को बेच रहा था।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट लक्षे कुमार ने बताया की ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम को शिकायत आई थी की यहाँ पर बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने यहाँ रेड की है।

ड्रग्स इंस्पेक्टर अनुपमा कालिया के नेत्रत्व में रेड कर रही टीम के मुताबिक वहां पर 102 तरह की दवाए जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है जो दुकानदार ने नहीं ले रखा था। जिसके बाद उन्होंने स्टोक को सीज कर दुकानदार के खिलाफ पंजाब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर लिया है।

इस सब के बाद भी गुरु नानक क्लिनिकल लेबोरटरी के मालिक ने किसी रंजिश के चलते उनकी शिकायत की गई का बता अपने आप को बेकसूर बताया।

ड्रग्स विभाग की टीम द्वारा शिकायत के आधार पर की गई कारवाई के बाद सब से बड़ा सवाल ड्रग्स विभाग पर ही बनता है की पिछले दो साल से आरोपी दुकानदार अपनी दुकानदारी कर लोगों की जान से खेल रहा था।