गुजरात: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग ठुकराई

ख़बरें अभी तक: गुजरात में दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की कांग्रेस की याजिका को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया  है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की नोटिफिकेशन में दखल देने से इनकार किया है। बता दें कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया था। चुनाव आयोग ने दो सीटों पर अलग- अलग चुनाव कराने के अपने फैसले को सही ठहराया। इसी फैसले के खिलाफ धनानी ने याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं। धनानी ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग के आदेश को असंवैधानिक, मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए  इसे रद्द करने का अनुरोध किया था। आपकों बता दें कि याचिका में कहा गया था कि आयोग के इस आदेश से संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन होता है।

बता दें कि यह सीट अमित शाह और स्मृति ईरानी के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक अमित शाह को लोकसभा चुनाव जीतने का प्रमाण-पत्र 23 मई को ही मिल गया था, जबकि स्मृति ईरानी को 24 मई को मिला था। इससे दोनों के चुनाव में एक दिन का अंतर हो गया। इसी आधार पर आयोग ने राज्य की दोनों सीटों को अलग-अलग माना है, लेकिन चुनाव एक ही दिन होंगे। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, विधायक अलग-अलग वोट करेंगे। ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा। इस तरह बीजेपी के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है और वे दो बार वोट देकर दोनों उम्मीदवारों को विजयी बना सकते है।