रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को मिल सकती है पैरोल

ख़बरें अभी तक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा काट रहा है। राम रहीम ने कृषि कार्य के लिए 42 दिन की पैरोल मांगी है, पैरोल मामले पर सिरसा पुलिस अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपेगी। इसके बाद डीसी अपनी रिपोर्ट रोहतक के मंडल आयुक्त को देंगे। इसके ही आधार पर राम रहीम के पैरोल पर फैसला होगा।

इसी बीच रोहतक जेल अधीक्षक ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम कोई ‘हार्डकोर’ क्रिमिनल नहीं है। जेल के अंदर उसका आचरण अच्छा रहा है। जेल अधीक्षक ने यह बात उस समय कही जब उनसे सिरसा जिला प्रशासन ने पैरोल देने या नहीं देने को लेकर राय मांगी थी। जेल अधीक्षक ने राम रहीम द्वारा मांगे गए पैरोल पर सिरसा के डीसी को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। डीसी सिरसा ने पुलिस को आदेश दिए थे कि वो कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करें।

वहीं इस मामले में जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि हर दोषी दो साल की सजा पूरी करने के बाद पैरोल का हकदार होता है। अगर दोषी का व्यवहार जेल में अच्छा होता है, तो जेल अधीक्षक इसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को देते हैं। जो वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट कमिश्नर के पास जाती है और वही इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं।