आयोध्या आतंकी हमला में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 को आजीवन कारावास, एक बरी

ख़बरें अभी तक। आयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में साल 2005 को हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने मामले में दोषी करार दिए गए पांच में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र कर रहे थे।

प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत की तरफ से चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा उन पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। इसके अलावा पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है।

इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे। जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे, बता दें कि आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था। 5 जुलाई 2005 में हुए आतंकी हमले में दो लोग मारे गए थे, तो वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे।