हिमाचल में सर्वणों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू, मुख्य सचिव ने निर्देश किए जारी

ख़बरें अभी तक। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में सर्वणों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू कर दिया है. कैबिनेट में इसे पहले मंजूरी दे दी गई थी. इसके बाद प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बारें में सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, निगमों-बोर्डों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
प्रदेश में इस आरक्षण को लागू होने के बाद चार लाख से कम आय वाले परिवार इस आरक्षण का लाभ उठा पाएगें. आरक्षण व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पहले से लागू सामान्य श्रेणी के बीपीएल के लिए तय 8 प्रतिशत आरक्षण कोटे को खत्म कर दिया गया है. इसे सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण में ही शामिल कर लिया गया है. खास बात यह है कि इस आरक्षण को पाने के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रमाण पत्र नही बनना होगा. आवेदन के दौरान उन्हें सिर्फ बीपीएल प्रमाणपत्र ही देना होगा. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.