कठुआ गैंगरेप मामले में मासूम को मिला न्याय, 6 दोषियों को विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा

खबरें अभी तक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मासूम के साथ हुए अन्याय में आरोपियों को सजा सुना दी गई है. कठुआ गैंगरेप मामले में आज सुबह से ही पठानकोट कोर्ट में मामला चल रहा था. पठानकोट कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था और एक आरोपि को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया गया. अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी आरोपियों को पठानकोट कोर्ट ने सजा सुना दी है. कठुआ गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपि सांझी राम को अदालत ने धारा U/S-120B,302 और 376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है. तो वहीं इस केस के दूसरे मुख्य आरोपि सांझी राम के नाबालिग भतीजे प्रवेश कुमार को अदालत ने धारा U/S-120B,302 और 376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ दीपक खजूरिया को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

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चलिए जानते हैं किस-किस दोषी को किन-किन धाराओं में मिली कौन सी सजा-

सांझी राम को धारा U/S-120B,302,376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई

पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया को धारा 120B, 302, 34 376D, 363, 201, 343 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई

प्रवेश कुमार को धारा U/S- 120B,302,376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई

असिसटेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्त को धारा U/S- 201 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई.

पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार को धारा U/S-201 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई.

हेड कॉन्सटेबल तिलक राज को धारा U/S-201 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई.