ममता का ‘मीम’ वायरल करने वाली प्रियंका की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार

ख़बरें अभी तक । सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की ‘मीम’ वायरल करने वाली भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका की रिहाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा की है। प्रियंका के अधिवक्ता ने बुधवार की सुबह कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रियंका को रिहा नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से जवाब मांगा तो बताया गया कि सुबह 09:40 बजे प्रियंका को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने रिहाई में देरी के लिए फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ इस मामले में जुलाई में सुनवाई शुरू होगी।

मंगलवार को रिहाई के आदेश के बावजूद बुधवार को प्रियंका को छोड़ने पर इस मामले पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बंगाल सरकार से पूछा कि प्रियंका को तुरंत क्यों नहीं छोड़ा गया? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल रिहाई के आदेश देते हुए पहले माफीनामा देने की शर्त रखी थी, लेकिन बाद में प्रियंका के वकील एनके कौल को बुलाकर अपने आदेश में बदलाव करते हुए माफी की शर्त को रद्द कर दिया था

प्रियंका शर्मा की ओर से एनके कौल ने कोर्ट में कहा कि रिहाई से पहले प्रियंका शर्मा से लिखित माफीनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया कि वह भविष्य में फिर कभी ऐसे पोस्ट नहीं करेगी। कोर्ट से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रियंका को बुधवार सुबह 09:40 से 10:00 बजे के बीच छोड़ा गया। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं तो और क्या है कि 24 घंटे के अंदर आदेश का पालन नहीं किया गया।