एयरसेल मैक्सिस मामले में पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 30 मई तक लगी रोक

खबरें अभी तक। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 30 मई तक रोक लगा दी है. आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई जिसके चलते ईडी की ओर से ये कहा गया कि इस मामले में अभी जांच चल रही है और टीम को यूके और सिंगापुर भेज दिया गया है और जल्द ही इस मामले में टीम ठोस सबूत और दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करेगी. इस मामले में कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने नाराजगी जताते हुए विरोध किया कि 2014 से अभी तक इस मामले में जांच एजेंसी 13 बार कोर्ट से समय ले चुकी हे और अभी तक इस मामले में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं ऐसे में उनके कलाइंट पी चिदंबरम को जमांत दे दी जानी चाहिए.

इस मामले में आज सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल बोले कि उनके क्लाइंट को बेवजह परेशान किया जा रहा है. ईडी हो या सीबीआई कोई भी इस मामले में पूछताछ नहीं कर रहा है. कपिल सिब्बल ने इसे पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि कानून में एसी कोई व्याख्या नहीं है कि जब तक जांच एजेंसी अपनी पड़ताल पूरी नहीं कर लेती तब तक नियमित जमानत नहीं दी जा सकती है और आरोपी को इंटरिम प्रोटेक्शन में ही रहना होगा. इसी बीच कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसी पर सवाल उठाए और जांच एजेंसी से पूछा कि जांच पूरी करने के लिए आपको कितना समय चाहिए. इस पर तुषार मेहता का कहना था कि हमें उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही नतीजे हमारे सामने होंगे.