‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर राहुल गांधी को लगा झटका

ख़बरें अभी तक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में अपने फैसले को लेकर जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है. कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है.’

बता दें कि राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को अमेठी से नामांकन भरने के बाद मीडिया से बातचीत में राफेल सौदे को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. राहुल ने कहा था कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है.’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की थी.

बता दें कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया है. इसे केंद्र सरकार के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 10 अप्रैल को राफेल लड़ाकू विमान सौदे में समीक्षा याचिकाओं पर केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज की वैधता को मंजूरी प्रदान कर दी है. कोर्ट के फैसले के अनुसार यह दस्तावेज सुनवाई का हिस्सा होंगे. केंद्र ने दलील दी थी कि प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की समीक्षा याचिका से जुड़े दस्तावेज में राफेल की रक्षा फाइलों से अनधिकृत रूप से फोटोकॉपी की गई थी और इससे फ्रांस के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर इनका प्रभाव पड़ेगा.

CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि वह समीक्षा याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई शुरू करने के लिए तारीख तय करेगी, जिसमें राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत के साथ दसॉ एविएशन द्वारा अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर चुने जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं.