हाईकोर्ट से विजय माल्या को झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी ख़ारिज

ख़बरें अभी तक । लंदन में भी भगोड़े विजय माल्या (62) की मुश्किलें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है. लंदन हाईकोर्ट से माल्या को एक और झटका लगा है. दरअसल कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही माल्या को भारत लाने की उम्मीद बढ़ गई है.

बतातें चले कि माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जाविद की ओर से दी गई मंजूरी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी.प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील के लिए माल्या के पास केवल अब सुप्रीम कोर्ट का ही विकल्प शेष रह गया है.

माल्या के खिलाफ भारत में फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा के उल्लंघन का आरोप है। इसी के साथ भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए भी माल्या ने गटक लिए थे। जिसके बाद माल्या 2016 में लंदन भाग गया।

मुंबई की विशेष अदालत विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी मामलें की सुनवाई में 6 हफ्तों का समय लग सकता है.