बलात्कार आरोपी दाती महाराज की जमानत को सीबीआई ने दी कड़ी चुनौती

खबरें अभी तक: दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी दाती महाराज और उनके तीन शिष्यों को नोटिस भेजा है। जस्टिस चंद्रशेखर ने मामले के चारों आरोपियों को अपना-अपना जवाब देने को कहा ह। यह नोटिस सीबीआई की उस अर्जी पर जारी किया गया है, जिसमें दाती महाराज को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की गई। वहीं जनवरी में दाती महाराज को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। अब सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दाती महाराज को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टाल दी है। सीबीआई ने इस याचिका में दाती महाराज को जमानत देने का पुरजोर विरोध किया है।

इससे पहले साकेत कोर्ट ने दाती महाराज समेत 4 आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त अंतरिम जमानत दे दी थी। जबकि कोर्ट के आदेश का पीड़ित पक्ष ने विरोध किया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को की जानी है। साकेत कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा था कि आरोपी ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे।

कोर्ट ने साफ-साफ यह भी कहा था कि आरोपी किसी भी तरह से पीड़ित या उसके परिवार से संपर्क ना करने की कोशिश करें। आरोपी पीड़ित पक्ष को न धमकाने की कोशिश करेंगे और न ही मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सख्त हिदायत दी थी कि अगर उसके निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो सभी आरोपियों की अंतरिम जमानत को खारिज किया जा सकता है।