वोटिंग के समय मान्य नहीं होंगी फोटो लगी पर्ची, लाना होगा अन्य पहचान पत्र

खबरें अभी तक। हरियाणा चुनाव आयुक्त ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को जारी की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची ही सिर्फ वोट करने के लिए मान्य नहीं होगी। क्योंकि यह किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं है.

मतदाता इस पर्ची को लेकर वोट तभी दे सकेगा, जब उसके पास अधिकृत फोटो पहचान पत्र होगा। इस संदर्भ में सभी निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयुक्त कार्यालय हरियाणा द्वारा दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं।