आरक्षण रोस्टर : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार सहमत नही, अध्यादेश लाने की तैयारी

ख़बरेें अभी तक। देश के विश्वविद्यालयों में विभागों को इकाई मानकर 200 पॉइंट रोस्टर की जगह 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल कर पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को अध्यादेश लाने का संकेत देते हुए कहा कि अदालत के आदेश से विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग की सीटों में खासी कमी आएगी। सरकार इसके पक्ष में नहीं हैं।

यही कारण है कि इस फैसले के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका डाली गई और फिर समीक्षा याचिका भी लगाई गई। हालांकि, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। हमने संसद में भी साफ किया था कि सरकार 200 पॉइंट रोस्टर के पक्ष में है और हम इसे लागू करेंगे। अब मैं अकादमिक समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे अंतिम कैबिनेट बैठक और दो दिन का इंतजार कर लें, उन्हें इंसाफ मिलेगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने दो दिन में कदम उठाने का दिया आश्वासन

मालूम हो कि यूजीसी ने पिछले साल 18 जुलाई को एक आदेश जारी कर देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का हवाला देते हुए यह रोक लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद भी यह रोक हटाई नहीं गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि अध्यादेश के जारी होने के बाद विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर लगी रोक अंतत: हटेगी।