कोर्ट ने सुनाई पूर्व सरपंच व दो पंचों को 2 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

ख़बरें अभी तक। करनाल के गांव बल्ला में सब- डिवीजनल न्यायिक दंडाधिकार रेखा ने पंचायती फंड के दुरुपयोग एवं गबन के मामले में पूर्व सरपंच व 2 पंचों को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन्हें 500 रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश सुनाए गए हैं।

दरअसल गांव के ही सोमबीर ने सब-डिवीजनल कोर्ट में पूर्व सरपंच राजबीर सिंह लांबा पर अपने कार्यकाल में हजारों रुपये के झूठे यात्रा भत्ता बिल एवं रसीदों में भी कटिंग करने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। साथ ही गांव में लगी सोलर लाइट 48 हजार की दर से खरीदी गई, जबकि उसने वैसे ही लाइट 2947 में खरीदी। जिसके बाद पैसों के गोलमाल के कई सबूत पाए गए और साथ ही यह भी सामने आया कि लाइट की खरीद करने से पहले हरियाणा पंचायती इलैक्ट्रॉनिक विभाग से मंजूरी भी नहीं ली गई।

कुछ पैंशनधारकों की पैंशन खाने के भी आरोप लगे थे और गांव के खिलाड़ियों के लिए खेल किट पर हजारों रुपये भुगतान किया गया, जबकि खिलाड़ियों को खेल का सामान नहीं देने का आरोप लगाया गया था।

फिलहाल कोर्ट ने दोषियों को केस के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है।