अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्र‍पति हत्‍या मामले में राम रहीम को उम्रकैद की सजा में रखी ये खास बात, जानिए

ख़बरें अभी तक। राम रहीम और तीन अन्‍य दोषियों को पत्रकार रामचंद्र छत्र‍पति हत्‍या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस सजा की खास बात यह है कि उम्रकैद गुरमीत को साध्‍वी दुष्‍कर्म मामले में दी गई 20 साल की कैद पूरी होने के बाद शुरू होगी। उस मामले में उसे 70 साल की आयु पूरी होने तक कैद काटनी होगी और उसके बाद उम्रकैद शुरू होगी।

डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और तीन अन्‍य को पंचकूला की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने बृहस्‍पतिवार को सजा सुनाई। जज जगदीप सिंह ने कोर्ट में सजा पर बहस पूरी होने के बाद शाम करीब 6.25 बजे पर सजा का ऐलान किया। गुरमीत राम रहीम के साथ-साथ कृष्णलाल, कुलदीप और निर्मल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि गुरमीत राम रहीम को जब 28 अगस्‍त 2017 में साध्वियों से दुष्‍कर्म मामले में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी तो स्‍पष्‍ट किया गया था उसे अगले 20 साल जेल में रहना होगा। उस समय गुरमीत की उम्र 50 साल थी। आज उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया कि गुरमीत की आजीवन कारावास की सजा पिछली सजा के पूरा होने के बाद शुरू होगी।