नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए इन्श्योरेंस हुआ मंहगा

ख़बरें अभी तक। हाल ही में गाड़ियो के इन्श्योरेंस को लेकर कोर्ट से दो आदेश आए हैं। आदेश में बताया गया हैं कि अब थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कवर अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा गाड़ी मालिकों के लिए 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी जरूरी कर दिया है। लांग टर्म प्रीमियम पेमेंट्स की वजह से नई गाड़ियों की कीमत भी बढ़ गई है।

अब अगर कोई दोपहिया गाड़ी खरीदने जा रहा है तो उसके लिए 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस कवर लेना जरुरी है। इस वजह से दोपहिया गाड़ीयों के दाम में करीब 10 फीसदी तक इन्श्योरेंस प्रीमियम के तौर पर जमा करना पड़ेगे

अगर कारों की बात करें तो कार खरीदने वाले ग्राहको को 3 साल के लिए थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस लेना अनिवार्य है। इसके अलावा उसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर के लिए 750 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।