जिया खालिद के बेटे को उम्रकैद की सजा

ख़बरें अभी तक।  बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को 2004 के ग्रेनेड हमले के  मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान समेत 19 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।

इस मामले में फैसला ढाका के फास्ट ट्रैक न्यायाधिकरण के न्यायाधीश शाहिद नुरुद्दीन ने सुनाया, जिसमें रहमान समेत 18 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फोजमां बाबर भी इनमें शामिल हैं और अन्य 11 आरोपियों को जेल की सजा दी गई हैं। आरोपियों को अदालत लाने के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा कर दी गई थी।

बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना को लक्ष्य बनाते हुए यह हमला 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर किया गया था। रहमान समेत बीएनपी नीत सरकार के प्रभावी धड़े ने आतंकवादी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के आतंकवादियों से यह हमला कराने की योजना बनाई थी।