पूर्व मुख्यमंत्रियों के बाद अब ट्रस्टों को भी आवंटित बंगले करने होंगे खाली

खबरें अभी तक। यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बाद ट्रस्टों को आवंटित किए बंगले भी खाली कराए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चार माह के भीतर पूर्व मंत्री कुसुम राय, फतेहबहादुर सिंह, लालजी निर्मल को आवंटित बंगले खाली करने होंगे, जबकि लोहिया ट्रस्ट का नया आवंटन होने से कार्रवाई के दायरे में नहीं आ सका.

लोकप्रहरी संस्था की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को पूर्व मंत्री कुसुम राय के माल एवेन्यू स्थित महात्तम राय ट्रस्ट नाम से आवंटित बंगला, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र फतेह बहादुर सिंह के माल एवेन्यू में वीर बहादुर सेवा संस्थान नाम से आवंटित बंगला और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लालजी निर्मल से अंबेडकर महासभा भवन खाली कराने के निर्देश दिए हैं.

याचिका में लोहिया ट्रस्ट को भी खाली करने की मांग की गई थी, जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कि लोहिया ट्रस्ट नई नियमावली के अनुसार पांच वर्ष के लिए गत एक जनवरी-2017 को आवंटित किया जा चुका है. उल्लेखनीय है कि लोक प्रहरी संस्था की याचिका पर एक अगस्त, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दो महीने में खाली करने का आदेश दिया था लेकिन, तब किसी पूर्व मुख्यमंत्री ने बंगले खाली नहीं किए।

इसके बाद जनवरी 2017 को सरकार नया कानून ले आई जिसमें सरकारी बंगले आवंटित करने का नया नियम बना दिया गया।