हिमाचल HC ने CBI को दिए दस्तावेज को सील्ड कवर से जांचने के आदेश

खबरें अभी तक। हिमाचल को हिला देने वाले गुड़िया रेप एंड मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल मर्डर मामले में बड़ा मोड़ आया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सूरज की हत्या के आरोपी पुलिस कर्मियों के सील्ड कवर में रखे गए शपथपत्रों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। यही नहीं, इन शपथपत्रों की कॉपी सीबीआई सहित अन्य पक्षकारों को सौंपे जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने सीबीआई के आवेदन का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया था, कि उसे गुड़िया रेप मामले में फिलहाल गवाह बनाए गए पुलिस कर्मी दीपचंद के शपथपत्र की प्रतिलिपि दी जाए ताकि उस गवाह के होने वाले बयान और शपथपत्र में दी गई जानकारी आपस में परखी जा सके। दीपचंद इस केस में जांच अधिकारी था।

सीबीआई ने कहा कि वह इस मामले में बनाए गए अन्य सभी निजी प्रतिवादी पुलिसकर्मियों के शपथपत्र भी चाहती है। सीबीआई ने आवेदन के माध्यम से सभी शपथपत्रों की प्रतिलिपि भी हाईकोर्ट से मांगी थी। अदालत ने सीबीआई के आवेदन का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि वह कानून के अनुसार शपथपत्रों को हासिल कर इनका इस्तेमाल ट्रायल में कर सकती है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस कर्मियों के शपथपत्र लेने का मकसद यह था कि वे मामले की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। यह शपथपत्र इसलिये भी लिए गए ताकि जांच के दौरान उनके ध्यान में आई सभी बातें सामने आ सके।