एंबुलेंस हड़ताल पर हाई कोर्ट सख्त, कड़ी कार्रवाही की चेतावनी

खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एंबुलेंस चालकों और तकनीशियनों की हड़ताल पर कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने ड्राइवर्स और तकनीशियनों को आदेश दिए कि वे तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी पर तैनात हों, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत के ध्यान में लाया कि एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार 14 अगस्त को एंबुलेंस कर्मचारी हड़ताल करेंगे और इससे पहले भी वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके हैं।

अदालत को बताया गया कि जीवीके कंपनी और कर्मचारियों के बीच समझौता होने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी, लेकिन उनकी मांगों को पूरा न किए जाने के कारण दोबारा से हड़ताल की जा रही है। अदालत ने अथॉरिटी को आदेश दिए कि वह एंबुलेंस ड्राइवर और तकनीशियनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि एंबुलेंस  में कार्यरत कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन इसका उपाय हड़ताल करना नहीं है।

यह कानूनन गलत है। खंडपीठ ने चेताया है कि यदि कोई कर्मचारी हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।