अत्यधिक गर्मी के चलते, जिलाधीश अंशज सिंह ने धारा 144 लागू करने के दिए निर्देश

ख़बरें अभी तक। भिवानी- अत्यधिक गर्मी के चलते नागरिकों को समुचित पेयजल मुहैया करवाने व पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए जिलाधीश अंशज सिंह ने धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए है.

अपने आदेशों में अंशज सिंह ने कहा है कि आमतौर पर लोग पेयजल का प्रयोग पशुओं को नहलाने व अपने वाहनों को धोने में करते है, जिससे कि अनेक ईलाकों में लोगों के लिए पीने का पानी नहीं पहुंच पाता. लोग अपने घरों में व सार्वजनिक नलों की टूटियां खुली छोड़ देते है, जिससे पानी की बर्बादी होती है. दूसरी ओर लोग नहरों में सूंड लगाकर पानी की चोरी करते है. इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी लोग पेयजल की पाईप लाईनों से अवैध कनैक्शन जोड़ते है, जो कि गैर कानूनी है.

उपायुक्त ने नागरिकों से पेयजल से पशुओं को नहीं नहलाने व गाड़ियो  को पीने के पानी से नहीं धोने की अपील की है, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और सभी लोगों को गर्मी के मौसम में पीने का पानी उपलब्ध हो सके. अपने आदेशों में उपायुक्त ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी करने वाले व पेयजल से पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने वालों के खिलाफ धारा 144 में प्रदत्त भा.द.स. 1973 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.