हिमाचल में सभी वाहनों में डस्टबिन जरूरी, 5 मई से नियम लागू नहीं तो लगेगा इतने हजार जुर्माना

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प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी, और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है, वाहन मालिकों को 5 मई तक अपने वाहनों में डस्टबिन लगाने का समय दिया गया है, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा । साथ ही अगर कोई व्यक्ति वाहन से खुले में कूड़ा या प्लास्टिक की पैकिंग फैंकते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगेगा । यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे ।