हरियाणा में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन दुकानें खोलने की मिली इजाजत, देखिए क्या है नई गाइडलाइन ?

ख़बरें अभी तक || हरियाणा में कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन की अवधि को फिर एक बार बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने इस संदर्भ में एक एडवाइजरी भी जारी की है। हरियाणा सीएमओ द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया कि प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत COVID19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।


हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा मगर दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई। ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों से अलग दुकानें शाम कर्फ्यू के वक्त तक खुल सकेंगी। कर्फ्यू बाद बंद करनी होंगी दुकानें

प्रमुख और भीड़भाड़ भरी मार्केट में ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें। निश्चित समय के लिए ऑड डेट पर ऑड नम्बर कि दुकान व ईवन डेट पर ईवन नम्बर कि दुकानें खोल सकेंगे।

खुलेंगे अधिकतर शराब ठेके

मालूम हो कि स्टैंड अलोन की श्रेणी में शराब के ठेके भी आते हैं। लिहाजा सोमवार से अधिकतर शराब के ठेके प्रदेश में खुले मिलेंगे। सरकार ने आदेश में शराब के ठेकों का जिक्र भले ही नहीं किया है लेकिन आदेश का सीधा मतलब यही है। सूबे में करीब 90 प्रतिशत शराब के ठेके हुडा की खाली पडृी साइट पर मौजूद हैं जो कि स्टैंड अलोन की शर्त पूरी करते हैं। इसके अलावा जो भीड़भाड़ वाली बाजारों में है वे ठेके सम-विषम की शर्तों के मुताबिक खुलेंगे।

तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले

उधर, प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में ब्लैक फंगस से पांच मरीजों की जान चली गई थी। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 398 मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 147 मामले गुरुग्राम जिले के हैं।