Covid-19: हरियाणा सरकार ने इन 9 जिलों में लगाया सख्त वीकेंड लॉकडाउन, जानें किसे मिलेगी छूट?

ख़बरें अभी तक || देश में कोरोना ने हाहकार मचा रखा है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले अब केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक के लिए बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने कोविड के चिंताजनक हालात को देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत,रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में यह वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से लागू हो गया है जोकि सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

आपको बता दें हरियाणा में अब कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में जुटी हुई है। खुद प्रदेश के सीएम मनोहर लाल धरातल पर उतरकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

वहीं 30 अप्रैल की रात 10 बजे से यह लॉकडाउन प्रभावी हो गया है और 3 मई सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। जो भी लॉकडाउन में अनावश्यक कारणों से घूमता हुआ पाया जाएगा उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 और 60 के तहत कार्रवाई की भी जाएगी। इस दौरान उपरोक्त जिलों के रहने वाले लोगों को अपने घरों में बंद रहना होगा।

वीकेंड लॉकडाउन के दौरान यहां रहेगी छूट

  • लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं करेंगे, न ही वाहन से यात्रा कर सकेंगे।
  • कानून-व्यवस्था/आपातकालीन सेवा और नगर निकाय सेवा, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, मीडिया से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी।
  • – परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों या परीक्षा ड्यूटी में तैनात लोगों को पहचान पत्र के आधार पर छूट मिलेगी।
  • – आश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े उद्योग के लोगों को छूट मिलेगी।
  • – अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्य चिकित्सा संस्थान, चिकित्सा सामग्री के उत्पादन एवं वितरण, डिस्पेंसरी, मेडिकल शॉप, क्लीनिक, लैब खुले रहेंगे।
  • सिटी मजिस्ट्रेट से पहले से परमिशन लेकर होने वाले विवाह समारोह में केवल 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • – जो भी व्यक्ति वीकेंड लॉकडाउन से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • – चिकित्साकर्मी, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ को छूट प्रदान की जाएगी।
  • – रेस्टोरेंट/होटल केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।

वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़ी इन सेवाओं को भी छूट मिलेगी:

1. टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और केबल सर्विस

2. भोजन, फॉर्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरणों समेत जरूरी सामान की डिलीवरी

3. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेलर और स्टोरेज प्रतिष्ठान

4. प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस

5. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस