पंजाब में 31 अगस्त तक कर्फ्यू, जानें क्या रहेंगी पाबंदियां ?

ख़बरें अभी तक | पंजाब में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, कैप्टन सरकार कोरोना से रोकथाम के लिए सख्त कदम भी उठा रही है। बावजूद कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब में कोरोना पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने नए आदेश जारी किए। नए आदेश के मुताबिक पंजाब के सभी शहरों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP दिनकर गुप्ता को आदेश दिया कि शादी और अंतिम संस्कार में ज्यादा भीड़ इक्ट्ठा करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा 31 अगस्त तक किसी भी प्रकार की रैली और धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों के काम करने की परमिशन नई गाइडलाइंस में जारी की गई है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए सरकारी विभागों के काम में ऑनलाइन को बढ़ावा देने को कहा गया है।

वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिले अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में सरकारी और निजी बसों में केवल 50 फीसदी यात्रियों के ही सफर करने की अनुमति होगी। इसके अलावा निजी वाहनों में सिर्फ 3 लोग ही सफर कर सकेंगे। कैप्टन सरकार ने इन पांचों जिलों के डीसी को गैर-जरूरी सामान की केवल 50 फीसदी दुकानों को ही खोलने की अनुमति देने का आदेश दिया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर पंजाब सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।