FIR नंबर 345 में राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर कोर्ट में लगाई गई याचिका पर नहीं हुई सुनवाई

ख़बरें अभी तक। 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़के दंगों को लेकर दर्ज एफआईआर नम्बर 345 में गुरमीत राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर सीजेएम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता खट्टा सिंह ने बताया कि उनके द्वारा बीते दिनों सीजेएम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें मांग की गई थी कि गुरमीत राम रहीम को भी एफआईआर नम्बर 345 में आरोपी बनाया जाये।

खट्टा सिंह ने बताया कि उनकी याचिका पर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन सीजेएम जज रोहित वत्स की प्रमोशन होने के चलते आज याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। खट्टा सिंह ने बताया कि जज ने आज सुनवाई करने से मना कर दिया। वहीं अब याचिका पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़के दंगों को लेकर FIR नंबर 345 दर्ज की गई थी।

जिसमें हनीप्रीत सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं इस एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था। गुरमीत राम रहीम को एफ आई आर नंबर 345 में आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने एक याचिका लगाई थी। जिस पर उनकी ओर से हवाला दिया गया था कि पंचकूला सहित अन्य जिलों व राज्यों में भड़की हिंसा का कारण गुरमीत राम रहीम था और गुरमीत राम रहीम के इशारों पर ही हिंसा हुई थी जिसके चलते गुरमीत राम रहीम को भी आरोपी बनाया जाये। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी।