दिसंबर 2020 के बाद दसवीं पास नहीं बेच पाएगें खाद, बीज एंव दवाई

खबरें अभी तक। किसानों को गलत दवा एंव सही जानकारी मुहैया करवाने की दिशा में भारत सरकार ने एक बहुत ही कारगर कदम उठाते हुए किसानों के हित में एक बेहतर पहल की है जिसके तहत अब खाद,बीज एंव दवा बेचने वाले डिलरों के लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य कर दिया है ताकि किसान को उसकी फसल के बारे में सही खाद,बीज एंव दवा मुहैया हो सके। भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत अब फर्टीलाइजर डिलर को या तो कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा केमिस्ट्री या जुलोजी तक की पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार के कृषि विभाग के हरियाणा कृषि प्रबंधन संस्थान जींद ने प्रदेश भर के डिलरों की सुविधा के मध्यनजर दसवीं पास व्यक्ति भी यहां से एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त कर कृषि विभाग से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है।

आज हमेटी के निदेशक कर्मचंद ने बताया कि हमेटी से डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर का कोर्स पूरे भारत वर्ष में मान्य होगा। किसी भी प्रदेश में इस र्कोस के आधार पर लाइसेंस लिया जा सकेगा। दिसबंर 2020 तक जिन दुकानदारों के पास बीएसी एग्रीकल्चर,जुलोजी व केमिस्ट्री की डिग्री अथवा यह डिप्लोमा नहीं होगा व र्फअीलाइजर की दुकान चलाने में लिए मान्य नही होगा। उन्होने बताया यह कोर्स हैदाराबाद स्थित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान मैनज की सुपरविजन में आरंभ हुआ हैं।