INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

ख़बरें अभी तक। INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी और मामले में पी चिदंबरम की जरूरत नहीं तो ही रिहा किया जाएगा। बता दें कि सीबीआई से इतर ईडी मामले में पी चिदंबरम हिरासत में हैं। इसलिए बेल के बाद भी जेल में ही रहेंगे चिदंबरम।

चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।