दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 6 महीने की जेल, जानिए पूरा मामला

खबरें अभी तक। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 6 महीने जेल सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार विधासभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल पर एक बिल्डर के घर में जबरन घुसने का आरोप है। इसी मामले में राम निवास गोयल के अलावा उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को भी दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 6-6 महीने की सजा सुनाई है।

साथ ही एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि यह घटना 6 फरवरी 2015 के रात की है। कोर्ट ने कहा कि राम निवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भादंसं की धारा 448 (मकान में जबरन घुसने) के तहत दोषी पाया गया था। जिसके बाद उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।