जम्मू-कश्मीर: PSA  के तहत हिरासत में पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला, दो साल तक रह सकते हैं बंद

ख़बरें अभी तक। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब मांगा है. वहीं रविवार की रात को फारुख अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है.

राज्यसभा सांसद वाइको की याचिका पर CJI रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सुनवाई की. याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने केंद्र सरकार से पूछा ‘क्या वो हिरासत में हैं?’ इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा हम सरकार से निर्देश लेंगे. वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.