देहरादून : मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धाराओं में जुर्माने की दरों में बदलाव

खबरें अभी तक। मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धाराओं में जुर्माने की दरों में संसोधन को लेकर केबिनेट में चर्चा हुई है और किये गए कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, जबकि धारा 177 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किए गए बदलाव कुछ इस तरह है…

  • बिना लाइसेंस या ऐसा व्यक्ति जो बालिग नहीं है यदि वाहन चलाता पकड़ा गया तो केंद्र के द्वारा 5000 जुर्माने का प्रावधान है जिसको राज्य सरकार ने कम कर ढाई हजार किया है।
  • यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस वाहन चलाता पकड़ा गया जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है केंद्र द्वारा ₹10000 का प्रावधान है राज्य सरकार ने कम कर 5000 किया है।
  • किसी भी वाहन मैं यदि कोई व्यक्ति या डीलर किसी भी तरह का बदलाव कर बेचता या खरीदता है केंद्र सरकार द्वारा ₹100000 जुर्माने का प्रावधान है जिसको घटाकर राज्य सरकार ने ₹5000 किया ।
  • ओवर स्पीड पर केंद्र द्वारा ₹2000 का जुर्माना है राज्य सरकार ने उसी को बरकरार रखा
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाना केंद्र सरकार द्वारा ₹2000 जुर्माना है राज्य सरकार ने उस को बरकरार रखा है
  • ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करना केंद्र द्वारा ₹10000 था राज्य सरकार द्वारा ढाई हजार रुपए किया गया है।
  • ओवरलोडिंग भारत सरकार द्वारा प्रत्येक टर्न पर ₹20000 का जुर्माना 2000 राज्य सरकार ने किया।
  • सीट बेल्ट न लगाने पर केंद्र द्वारा ₹1000 जुर्माना तय किया गया है राज्य सरकार ने उसी को बरकरार रखा है।
  • एंबुलेंस को रास्ता ना देना भारत सरकार द्वारा ₹10000 जुर्माना तय किया गया है राज्य सरकार ने ₹5000 किया।