चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बताने वाले पंजाब और हरियाणा राज्य के पास नहीं है कोई नोटिफिकेशन

खबरें अभी तक। हरियाणा और पंजाब की तरफ से चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया जाता है एक दूसरे से बढ़कर चंडीगढ़ पर अपना अधिकार बताने वाले  पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के पास चंडीगढ़ उनकी राजधानी है अभी कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है । हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जब हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब और हरियाणा से नोटिफिकेशन के दिखाने के लिए कहा गया तो दोनों ही राज्य बात दुसरो पर डालते नजर आ रहे है । पंजाब ने हाई कोर्ट में कहा है की फ़िलहाल उनके पास कोई नोटिफिकेशन इसको लेकर नहीं है मगर चंडीगढ़ के पास नोटिफिकेशन हो सकता है । जबकि हरियाणा ने हाई कोर्ट में बताया है की उन्होंने इससे संबधित जानकारी केंद्र सरकार से मांगी है । अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है ।

राजीव आत्माराम ने बताया की सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी ने कहा की अभी तक उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है , उन्हें विश्वाश है की चंडीगढ़ प्रशाशन के पास नोटिफिकेशन हो सकता है । दूसरी तरफ हरियाणा ने कहा की उन्होंने केंद्र सरकार को जानकारी के लिए लिखा है और उन्हें समय चाहिए । दोनों प्रदेशो की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। वरिष्ठ वकील राजीव आत्मा राम ने कहा की 1952 एक्ट में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी थी मगर 1 नवम्बर 1966 में जब हरियाणा , हिमाचल और चंडीगढ़ यूनियन टेराट्री बन गया। अगर ये अलग टेराट्री है तो ये पंजाब और हरियाणा का हिस्सा नहीं है. ऐसे में दोनों राज्य कैसे चंडीगढ़ को अपना हिस्सा मान रहे है । अब कोर्ट में केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशाशन बताएंगे की चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी कैसे बनी है ।